🚨बड़ी खबर
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को करारा जवाब दिया
— आरक्षित श्रेणियों में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए कट-ऑफ अंक शून्य (यहां तक कि 0.0033!) तक कम क्यों रखे गए हैं, इसका स्पष्टीकरण दें 😳
न्यायमूर्ति आनंद शर्मा ने इसे चौंकाने वाला बताया: "लगभग शून्य या नकारात्मक अंक पाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जा सकता!"